नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि गर्भस्थ शिशु स्वस्थ है प्रेगनेंसी 25 हफ्ते या इससे अधिक समय की है तो मां को भी यह अधिकार नहीं कि वह गर्भपात करा सके, ऐसा करने पर नवजात को